नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई और उन्हें क्षति पहुंचाने जैसे अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित कर दी है।
बयान के मुताबिक, लोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकेंगे । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को दिल्ली की हरियाली की रक्षा और पेड़ संरक्षण कानूनों के सख्ती से अमल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। गुप्ता ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत यह एसओपी अधिसूचित की है, जिसके तहत पेड़ों की अवैध कटाई, उन्हें क्षति पहुंचाने और अन्य अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस एसओपी के लागू होने से कानून उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।