नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को यहां एक कचरा संग्रहण केंद्र के कथित कुप्रबंधन के संबंध में दो महीने के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम को उचित कार्रवाई न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
याचिका में दावा किया गया है कि यहां सुखदेव विहार में एक कचरा केंद्र के अनुचित प्रबंधन के कारण दुर्गंध आती है तथा लोगों के लिए स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने हाल ही में दिए अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
पीठ ने कहा, “अतः, हम मूल आवेदन का निपटारा करते हुए एमसीडी आयुक्त को दो महीने के भीतर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।”