नई दिल्ली, 28 जनवरी। परिवहन विभाग ने सभी पीयूसी केंद्रों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
अधिकारियों के मुताबिक इस कड़ी में दिल्ली परिवहन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक निरीक्षण दल ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्रों की नियमित जांच के बाद यह पाया गया कि वाहन उत्सर्जन परीक्षण के वीडियो क्लिप निर्धारित प्रारूप में अपलोड नहीं किए जा रहे हैं।
विभिन्न पीयूसी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान यह नियमित रूप से देखा गया है कि कुछ पीयूसी केंद्र वाहन पोर्टल पर वाहन उत्सर्जन परीक्षण के वीडियो क्लिप निर्धारित प्रारूप में अपलोड नहीं कर रहे हैं।
उन्हें इस बाबत ढीलाई न बरतने की हिदायत ही गई है। परिवहन विभाग ने सभी पीयूसी केंद्रों को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एआई-आधारित सॉफ्टवेयर पर वाहन उत्सर्जन के वीडियो क्लिप अपलोड करने का निर्देश दिया है।
प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत, दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करने पर वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) एक अनिवार्य दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन का उत्सर्जन वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित सीमा के भीतर है। दिल्ली में 919 अधिकृत पीयूसी केंद्र हैं, जो अधिकतर डीटीसी डिपो, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और पेट्रोल पंपों पर स्थित हैं।