नई दिल्ली, 4 अप्रैल।
दिल्ली मेट्रो में रील बनाना, गाली-गलौज और मारपीट करने जैसे गैर कानूनी कृत्य को लेकर बीते सात महीने में 2,468 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। महिला कोच में अवैध प्रवेश पर 2,313 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों के मुताबिक कुल 8,251 जुर्माने लगाए गए। सितंबर में 1,316, अक्तूबर में 1,381, नवंबर में 1,275, दिसंबर में 1,242, जनवरी में 1,656 और फरवरी में 1,381 जो सख्त प्रवर्तन और यात्रियों के बदलते व्यवहार को दर्शाता है। इसी तरह ट्रेनों के अंदर फर्श पर बैठने के लिए 2,249 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा थूकने के मामलों में 767 और शराब के सेवन के मामलों में कुल 126 चालान काटे गए। अधिकांश अपराधों पर 200 रुपए का मानक जुर्माना लगाया गया, जिनमें उपद्रव, थूकना, शराब के सेवन, झगड़ा और आपत्तिजनक सामग्री ले जाना शामिल है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत मेट्रो परिसर के अंदर प्रदर्शन करना या अनधिकृत लेखन या पोस्टर हटाने से इनकार करना जैसे कृत्यों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।