नई दिल्ली: नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना होगा।
अधिकारियों ने 18 फरवरी को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में सूचित कर दिया गया है।
सरकार द्वारा शहर में आठ लाख से अधिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा है। सरकार ने चार फरवरी को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को अधिसूचित किया और इसके आधार पर तैयार की गई एसओपी में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया के वास्ते दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।